सरकारी योजनाएं
18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, मध्यप्रदेश द्वारा छूटे हुए मतदाता अथवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए गए।






